
गिरफ्तारी से बचने 02 माह से फरार आरोपी को घेराबंदी कर कवर्धा से गिरफ्तार किया गया,आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर*
कोरबा छत्तीसगढ़ -मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2022 को प्रार्थीया/पीड़िता चौकी हरदीबाजार उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 23.03.2021 शाम लगभग 18:00 बजे पीड़िता कुछ काम से जा रही थी तभी आरोपी रमेश लहरे पीड़िता के साथ अश्लील बातें करते हुए पीड़िता के कंधे को पकड़कर पीड़िता के साथ छेड़खानी करने लगा जिसे पीड़िता द्वारा मना करने पर भी हज माना, प्रार्थिया की रिपोर्ट से पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय दर्री सुश्री लितेश सिंह को अवगत कराने पर तत्काल अपराध की कायमी हेतु निर्देशित किया गया तब वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी रमेश लहरे के विरूद्ध अपराध क्रमांक 118/22 धारा 354 भादवि कायम कर पतासाजी एवं विवेचना कार्यवाही में लिया गया। गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में आरोपी दिनांक घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था और लगातार ठिकाने बदल रहा था और सकुनत से फरार था,जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार निरीक्षक नवीन देवांगन थाना प्रभारी कुसमुण्डा, उप निरीक्षक मयंक मिश्रा चौकी प्रभारी हरदीबाजार के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश हेतु कवर्धा रवाना किया गया था,पुलिस टीम द्वारा कवर्धा में आरोपी का पता तलाश कर घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया, आरोपी रमेश लहरे पिता छत राम लहरे उम्र 32 वर्ष सा जोरहाडबरी चौकी हरदीबाजार थाना कुसमुंडा जिला कोरबा से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया,आरोपी द्वारा अपराध धारा 354 सदर का घटित करना सबूत पाये जाने से दिनांक 25.05.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा चौकी प्रभारी हरदीबाजार,सउनि. धनंजय सिंह नेटी,आर 304 अजय पाण्डेय,आरक्षक 754 कमल कैवर्त, आरक्षक 868 प्रफुल्ल साहू,आरक्षक 627 भीषम नारंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।